राज्यपाल
राष्ट्रपति
राज्यसभा
लोकसभा
अनु-356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है । (ध्यातव्य है कि उपर्युक्त स्थिति के लिए संविधान में आपात काल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है) जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति राज्य विधान सभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है इसके अतिरिक्त वह राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है, एवं घोषणा करता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियाँ का प्रयोग करेगी । अतः राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है ।
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