A और B
B और C
A, B और C
A और C
भारतीय संविधान के भाग-5 तथा अनु. 52-151 तक में संघ का वर्णन है । अनुच्छेद 105 में संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि का वर्णन है । इसके अनुसार भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों का संसदीय विशेषाधिकार निम्नलिखित है-
1. संसद में वाक् स्वतंत्रता।
2. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।
3. संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों, समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों में समय-समय पर संशोधन।
4. संसद की कार्यवाही शुरू होने से 40 दिन पूर्व तथा कार्यवाही समाप्ति के 40 दिन बाद संसद के सदस्यों को किसी सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है । यह छूट आपराधिक मामलों में नहीं है ।
5. संसद सदस्य को अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष या सभापति के अनुमति के बिना न्यायालय के समक्ष साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।
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