A और B दोनों
केवल A
केवल B
A और B दोनों में से कोई नहीं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद किसी भी अन्य देश के साथ किसी भी संधि या अन्तर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए पूरे भारत के राज्य क्षेत्र के लिए या किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है तथा इस उद्देश्य के लिए संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को राज्य सूची में उल्लिखित विषय में संबंधित होने के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता ।
केन्द्र को कानून बनाने का अधिकार निम्न है -
अनु0 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति, अनु. 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति, अनु. 252 दो या अधिक राज्यों के लिए, उनकी सहमति के पश्चात् संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना इत्यादि ।
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