A और B दोनों
A और B दोनों ही नहीं
केवल A
केवल B
भारतीय संविधान के अनुसार किसी सांसद द्वारा पद त्याग करने हेतु आवेदन करने पर, पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते है तथा त्यागपत्र स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्यागपत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता । सासंद को अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करने के विकल्प का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है ।
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