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विधानसभा का गठन अनु. 170 में दिया गया है। भारत के द्विसदनीय राज्यों में निचले सदन को विधानसभा एवं उपरी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनु. 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए- 1. वह भारत का नागरिक हो। 2. वह कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 3. ऐसी अन्य योग्यताएँ रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो।
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