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राज्य की विधान सभा
भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार संसद के पास होता है। राज्य की विधान परिषद की स्थापना या विघटन संसद तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधान सभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत एवं उपस्थित तथा मत देनें वाले सदस्यों की 2/3 संख्या से पारित कर दें। राज्य विधान सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को संसद साधारण विधेयक की भाँति सामान्य बहुमत से पारित कर सकती है। वर्तमान में कुल सात राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना तथा जम्मू-कश्मीर में विधान परिषद कार्यरत है।
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