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आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश सात राज्यों में विधान परिषद है। संविधान के अनुच्छेद 169,171 (1) एवं 172(2) में विधान परिषद के गठन का प्रावधान है। इसकी प्रक्रिया निम्न है। 1. विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। 2. तत्पश्चात अनुच्छेद 171 (2) के अनुसार लोकसभा एवं राज्य सभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। 3. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु इस प्रस्ताव को उनके पास प्रेषित कर दिया जाता है। 4. राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही विधानपरिषद के गठन की मंजूरी मिल जाती है।
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