A और B दोनों
A और B दोनों ही नहीं
केवल B
केवल A
राज्यों के विधि निर्माण की प्रक्रिया में एक साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारम्भ हो सकता है। बहुसदनीय विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रारम्भ हो सकता है। (बहुसदनीय विधानमंडल व्यवस्था के अन्तर्गत)। प्रारम्भिक सदन से विधेयक के पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन में विचारार्थ और पारित करने हेतु भेजा जाता है, जब विधानमंडल के दोनों सदन मिलकर संशोधित कर पारित करते हैं तो इसे पारित माना जाता है। विधान सभा या द्विसदनीय व्यवस्था में दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद प्रत्येक विधेयक राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है वहाँ प्रस्तावित विधेयक को विधान सभा में पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है, राज्यसभा में भेजने का कोई नियम नहीं है।
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