राज्यपाल, राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है।
राज्यपाल, राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है।
राज्यपाल, राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है।
राज्यपाल, राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है
अनुच्छेद 171 के अनुसार राज्य विधान परिषद राज्य का उच्च एवं स्थायी सदन हैं इसकी सदस्य संख्या कम से कम 40 (जम्मू कश्मीर में, 36) और अधिक से अधिक विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 1/3 होती है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग नहीं कर सकता है, किन्तु राज्य की विधान सभा को भंग कर सकता है।
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