प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री
राष्ट्रपति
मुख्य न्यायाधीश
संविधान के अनु. 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए ेक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनु. 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनु. 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कोई व्यक्ति राज्यपाल बनने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अनु. 156 में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा। इस शर्त के अधीन उसका कार्यकाल सामान्यत: 5 वर्ष होता है।
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