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500
560
445
400
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधान सभा, उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक तथा 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी।
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