मुख्य चुनाव आयुक्त
भारत के राष्ट्रपति
भारत का मुख्य न्यायधीश
लोकसभा अध्यक्ष
संविधान के अनु. 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का 'पदेन सभापति' भी होता है, अनु. 69 के अनुसार उप-राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उप-राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति दिलवाते हैं। उप-राष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्र्पति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती हैं राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। यदि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभर संभालता है।
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