भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
लोकसभा
राष्ट्रपति
संसद
अनुच्छेद 266 के अनुसार, "विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता" अर्थात् सरकार को धन खर्च करने की अनुमति संसद द्वारा प्रदान की जाती है। संविधान द्वारा वित्त संबंधी शक्तियाँ लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को सौंपी गयी है।
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