संवैधानिक निकाय
संविधानेत्तर निकाय
सांविधिक निकाय
कार्यकारिणी निकाय
भारतीय संविधान के अनु. 148 में नियन्त्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित बातें बतायी गयी है। भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक एक संवैधानिक निकाय है। जिसे राष्ट्रपति द्वारा छ: वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। वह 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपना पद धारण करता है। किन्तु वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। इसको सिर्फ दो आधारों पर सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर तथा संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही अपने पद के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है।
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