छह साल
दो साल
पाँच साल
चार साल
राज्य सभा के लिए चुने गये या नामांकित सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, अनुच्छेद 83 (1) के अनुसार राज्य सभा का विघटन नहीं होता है, अर्थात् यह एक स्थायी सदन होता है, जिसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।
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