2 महीने
1 महीने
6 महीने
3 महीने
अनु. 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्य ढंग से वह समाधान होजाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो, ऐसे में राष्ट्रपति संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है। यह घोषणा इसी बीच संसद के दोनों सदन इस घोषणा का अनुमोदन कर देते हैं। तो अनुमोदन के पश्चात यह 6 माह तक जारी रहती है।
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