A और B
केवल A
केवल B
A और B दोनों ही नहीं
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, राष्ट्रपति पद के लिए अर्हताएँ होनी चाहिए- 1. उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 2. उसे 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। 3. लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किये जाने योग्य हो, 4. चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। संसद के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम 1997 पारित करके इसके अनुसार अब राष्ट्रपति के पद के लिए किसी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित किया जायेगा। नोट - उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित किया जायेगा।
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