A और C दोनों
केवल A
केवल B
A और B दोनों
सामान्यतया राज्यपाल का कार्यकाल पद ग्रहण से पांच वर्ष की अवधि के लिए होता है किन्तु वास्तव में वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति एक राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकते हैं, को भी उसी राज्य या अन्य राज्य में दोबारा नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल को हटाने के सम्बन्ध में संविधान में महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं है।
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