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लोक सभा गठन के विषय में अनु. 81 तथा 331 में प्रावधान है। अनु. 81 के अनुसार राज्यों से अधिकत 530 सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम 20 सदस्य चुने जायेंगे। इसके अलावा अनु. 331 के अनुसार राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यदि उसकी राय में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है (552=530+20+2) लेकिन वर्तमान में इसकी प्रभावी संख्या राज्यों से 530, संघ राज्यों से 13 तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 अर्थात् (530+13+2=545) है।
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