A और B
केवल B
केवल A
A और B दोनों नहीं
राज्य सभा तथा लोकसभा के सदस्यों को वेतन और भत्ते समान रूप से मिलते हैं। इनके हर एक सदस्य को प्रति माह 50,000 तनख्वाह 2000 रू. दैनिक भत्ता, 45000 रू. प्रतिमाह संवैधानिक भत्ता, 45000 रू. प्रतिमाह कार्यालय भत्ता, रेलयात्रा, हवाई यात्रा, रोड यात्रा टेलीफोन सुविधान पानी और बिजली की सुविधा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें, वाहन खरीद के लिए खर्च, इनकम टैक्स सुविधा आवासीय भत्ता आदि सुविधाएं मिलती है। राज्य सभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधान सभा के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है।
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