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91 वें संविधान संशोधन, 2003 द्वारा अनु. 75 में उपखण्ड (1 क) जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित, मंत्रिमण्डल में मंत्रियों की कुल संख्या, लोक सभा के सदस्यों के कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
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