राष्ट्रपति
गृहमंत्री
रक्षा मंत्री
प्रधानमंत्री
संविधान के अनुच्छेद 53 (2) में उल्लिखित है कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर (सर्वोच्च अधिकारी राष्ट्रपतिि होगा वह रक्षा बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। उसे युद्ध एवं शांति घोषित करने का अधिकार है।
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