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भारतीय संविधान के भाग 5 में अनु0 124-147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायक्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख किया गया है । भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 34 अन्य न्यायाधीश शामिल होते है।
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