प्रतिनियुक्ति
प्रोन्नति
सीधी भर्ती
मंत्रीय सिफारिशे
संविधान के भाग 14 में अनु. 315-323 तक संघ लोक सेवा आयोग के स्वतंत्रता व शक्तियाँ तथा कार्य का वर्णन करता है। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य निम्नवत है- 1. सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय पर। 2. सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवी में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले संबंध में। 3. यह अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं तथा संयुक्त भर्ती मामले का निर्वाह्र करता है। वह मंत्रिमण्डल की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है।
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