केन्द्रीय सतर्कता आयोग
प्रधानमंत्री
वित्तमंत्री
सर्वोच्च न्यायालय
प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन की मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और इन्हें केन्द्रीय सतर्कता को सूचित करता है केन्द्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जाँच करना जिसमें केन्द्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं।
Post your Comments