अनुच्छेद 141
अनुच्छेद 145
अनुच्छेद 124
इनमें से कोई नहीं
भारतीय संविधान के भाग V में अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है । स्वतन्त्र भारत के उच्चतम न्यायालय का गठन या उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया । भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है इसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है । सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना (गठन) अधिकारिता शक्तियों के विनियमन से संबंधी विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है । वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 31 न्यायाधीश है । जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 30 न्यायाधीश शामिल है । इसके न्यायाधीश एवं 30 न्यायाधीश शामिल है । इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । हांँलाकि सरकार द्वारा जजों की संख्या बढ़ाकर 34 करने की मंजूरी दी जा चुकी है ।
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