केवल Q,R और S
केवल P और Q
केवल P,Q और S
केवल P और S
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना उपायुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जायेगी- 1. प्रधानमंत्री (जो कि इस समिति का अध्यक्ष होगा) 2. लोकसभा में विपक्ष का नेता 3. प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। अत: स्पष्ट है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होती है।
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