उपराष्ट्रपति
राज्यपाल
संघ लोकसेवा के अध्यक्ष
राष्ट्रपति
अनुच्छेद - 316 के अनुसार राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ आयोग या संयुक्त आयोग है तो राष्ट्रपति द्वारा और यदि वह राज्य आयोग है तो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जायेगी। इसके अलावा राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के विश्विद्यालयों के कुलपति एवं राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है।
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