कम से कम 5 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है।
कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है।
कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है।
कम से कम 15 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (क) के अनुसार एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक शर्ते निम्न हैं- वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो या उस राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से रहा हो।
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