छह
पाँच
चार
तीन
सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन कि तिथि से पाँच वर्ष निर्धारित किया गया है। अनु. 243 (E) के अनुसार पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व करा लिये जायें। यदि उसे समय से पूर्व ही भंग किया गया है, तो निर्धारित समय (छ: मह) के भीतर चुनाव आवश्यक है। परन्तु पुनर्गठित पंचायतों का कार्यकाल उसकी निर्धारित अवधि तक ही है।
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