6 वर्ष
7 वर्ष
5 वर्ष
3 वर्ष
अनुच्छेद 243-प के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं। लेकिन नगरपालिका को समय से पहले विघटन की स्थिति में उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और इस स्थिति में निर्वाचन विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व कर लिया जाएगा।
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