एक विशेष बहुमत जो उस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई हो और मतदान करें तथा उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत हिस्सा हों
उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के विशेष बहुमत से तथा उस सदन की कुल सदस्यता के एक तिहाई हिस्से से
उपस्थित और मतदान करने वाले आधे से अधिक सदस्यों के साधारण बहुमत से
प्रस्ताव के लिए मतदान करने वाले सदस्यों का उस सदन में दो-तिहाई से अधिक विशेष बहुमत हो
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 (6) में यह अपेक्षा है कि पहली बार में या उसके बाद कभी भी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। अनुमोदन को- क) सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत से और ख) उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
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