आपातकाल
राज्यपाल शासन
कर्फ्यू
राष्ट्रपति शासन
भारत के किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपात (अनु. 356) को राष्ट्रपति शासन, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात (अनु. 352) को राष्ट्रीय आपातकाल एवं भारत की वित्तीय स्थायित्व अथवा साख के खतरे के कारण अधिरोपित आपात काल को (अनु. 360) वित्तीय आपातकाल कहा जाात है। ये तीनों अनु. राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से सम्बन्धित है। भारतीय संविधान का भाग-18 अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबन्धों के बारे में है।
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