5,5
20,20
15,15
10,10
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 1950 में 10 साल (1960 तक) SC के लिए 15% तथा ST के लिए 7.5% आरक्षण की बात कही गयी थी। धीरे-धीरे इसे खत्म करने के बजाय वर्ष 1990 में मंडल कमीशन का सिफारिश पर इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को भी शामिल कर लिया गया। लगभग हर 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित करके SC, ST का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और बढ़ा दिया जाता है।
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