3-2
4-3
7-6
12-1
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 7-6 बहुमत से फैसला दिया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है लेकिन संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट नहीं कर सकता और न ही उसे बदल सकता है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में दिये अपने निर्णय को पलट दिया था।
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