India’s No.1 Educational Platform For UPSC,PSC And All Competitive Exam
16 वर्ष
21 वर्ष
20 वर्ष
18 वर्ष
भारत में मत देने के लिए विधिक उम्र 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी।
Your comments will be displayed only after manual approval.
Post your Comments