केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है।
पहले राष्ट्रपति को उनकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है।
लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है।
भारत के संविधान में किसी संशोधन विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग-20 के अनुच्छेद 368 में किया गया है। संविधान में संशोधन तीन प्रकार से होते हैं- 1. संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन 2. संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से समर्थित संशोधन 3. संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन प्रथम दो तरह के संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत आते हैं।
Post your Comments