छह, 70
छह, 65
पांच, 65
पाँच, 70
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो तथा अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक जो भी पहले हो होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है।
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