राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नजरबंदी
बाजार और मेले
विवाह और तलाक
वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण
संविधान के सातवीं अनुसूची के तहत केन्द्र एवं राज्यों के संदर्भ में तीन अनुसूचियों का उल्लेख हैं- 1. संघ सूची- इस सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ (संसद) को है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है। इसमें से प्रमुख है - रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा व सिक्के, युद्ध, रेलवे नौ परिवहन, परमाणु शक्ति, जनगणना आदि। 2.राज्य सूची - इस सूची में दिये गये विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधान मंडल को है। विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन विषयों पर कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 66 विषय है। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस न्याय प्रशासन, जेल, मद्यपदार्थ, बाजार और मेलें, स्वास्थ्य आदि। 3. समवर्ती सूची- इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद व राज्य दोनों का है। वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं।
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