अनुच्छेद 253
अनुच्छेद 249
अनुच्छेद 247
अनुच्छेद 245
अनु. 253 के अन्तर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ किये गये सन्धि या करार के कार्यान्वयन हेतु सम्पूर्ण भारत अथवा किसी भाग में बिना किसी राज्य की सहमति के ही विधि बनाने की शक्ति है, चाहे विषय राज्य सूची का ही क्यों न हो। ज्ञातव्य हो कि सातवीं अनुसूची में संघ सूची के प्रविष्टि 14 में विदेशों में संधि और करार और विदेशी द्वारा की गई संधियों करारों और अभिसमयों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है।
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