केवल I
I और II दोनों
केवल II
I और II में से कोई नहीं
राज्य की उधार लेने की शक्ति के सम्बन्ध में दिये गये उपरोक्त दोनों कथन - अनु. 293 के अनुसार- यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता तथा विशिष्ट शर्तों के अधीन, राज्य को राज्य के राजस्व को जमानत, भारत के भू-भाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा।
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