संघ
राज्य
संघ एवं राज्य दोनों को
राष्ट्रपति
केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बँटवारे के बारे में वर्णन सातवीं अनुसूची के अन्तर्गत तीन सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र के पास, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केन्द्र व राज्य दोनों के पास है। परन्तु कानून के विषय समान होने पर केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाये गये कानून केन्द्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
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