1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा
1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, ‘राज्य परिषद’ कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन ‘केंद्रीय विधानसभा’ कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था।
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