उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे।
प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे।
सरकार द्वारा, संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे।
संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था।
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