सत्रहवें संशोधन द्वारा
चौबीसवें संशोधन द्वारा
बयालीसवें संशोधन द्वारा
चौवालीसवें संशोधन द्वारा
पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर, 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी, 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव (उद्देश्य) प्रस्ताव के आधार पर ही अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। इसकी प्रकृति न्याययोग्य नहीं है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42 वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा इसमें 'समाजवादी', 'पंथनिरपेक्ष' एवं 'अखण्डता' शब्द जोड़े गये थे।
Post your Comments