संसद को
लोक सभा को
राजनीतिक दलों को
केंद्र सरकार को
संविधान के अनु. 2 के तहते भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना तथा अनु. 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है।
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