संविधान (चालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा
संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा
संविधान (चौवालीसवां संशोधन)
संविधान (छियालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा
संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 (क) में विधिक अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है।
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