किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर
किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर
किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर
एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, किसी राज्य की सीमाएं बदलने, नए राज्य का निर्माण करने अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।
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