राज्य विधानसभा में कानून पारित करके
राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को पारित करके
संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके
इनमें से कोई नहीं
राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार, संघीय संसद का है। अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल राज्य का बनना संसद के प्रावधानों द्वारा ही संभव है।
Post your Comments