दोहरी नागरिकता
एकल नागरिकता
उपरोक्त दोनों
उपरोक्त में कोई नहीं
भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है - अर्था्त वह केवल भारत का नागरिक है। नागरिकता, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है।
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